कोर्ट ने दिया जोधा-अकबर से रोक हटाने के आदेश

By Staff
Google Oneindia News

Jodha Akbar
मुंबई, 27 फरवरीः मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा फिल्म 'जोधा अकबर" के प्रदर्शन पर लगाई रोक को कल खारिज कर दिया. करीब चार घंटे चली अदालत की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक और न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने अपना फैसला इस फिल्म की निर्माता कंपनी यूटीवी के पक्ष में सुनाया.

यूटीवी ने फिल्म पर राज्य सरकार द्वारा लगाई रोक के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी. खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस फिल्म को राज्य में दिखाए जाने से शांति-व्यवस्था भंग होगी. राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता रविनन्दन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया.

गौरतलब है कि न्यायाधीश शांतनु शरद केमकर ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश पटनायक से यह अनुरोध किया था कि इस याचिका को एक खंडपीठ को सौंप दिया जाए, क्योंकि अदालत के फैसले से पूरे राज्यभर में इस फिल्म के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से फिल्म "जोधा अकबर" के प्रदर्शन पर रोक हटाने के फैसले का फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारीकर ने स्वागत किया है. गोवारीकर ने कहा कि उनकी फिल्म दो संस्कृतियों और दो धमो के बीच प्रेम को दर्शाती है और 450 वर्ष पुरानी प्रेम कहानी से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है.

गोवारीकर ने दोहराया कि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था इसलिये फिल्म की शुरुआत में यह सूचना भी दी गयी है कि फिल्म काल्पनिक है. मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण पिछले दिनों रोक लगा दी थी. इस रोक के खिलाफ वितरकों ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी.

फिल्म की सहनिर्माता और वितरक कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स के निदेशक सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि हम तुरंत वहां फिल्म का प्रदर्शन फिर से शुरू कर रहे हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X