आजादपुर मैट्रो स्टेशन पर माल नहीं बनेगा. उच्च न्यायालय
नई दिल्ली 26 फरवरी.वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्लीमैट्रो रेल कारपोरेशन .डीएमआरसी. को उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में अपनी परियोजनाओं के अनुरुप स्टेशन भवन वप्लेटफार्म निर्माण की अनुमति दे दी है लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएमआरसी स्टेशन पर माल का निर्माण सम्बद्धप्राधिकरण की अनुमति लिये बिना नहीं करें
आजादपुर गांव आवासीय कल्याण एसोसियेशन द्वारा उच्चन्यायालय में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डीएमआरसी को हरित पट्टी पर किसी माल का निर्माण या व्यवसायिक गतिविधि करने सेमना किया
याचिकाकर्ता के वकील मि0 पुनीत मित्तल ने कोर्ट से कहाकि हरित पट्टी पर जहां पहले से ही निर्माण कार्य जारी है ऐसे मेंआजादपुर स्टेशन पर किसी भी माल का निर्माण अवैध होगा
उन्होंने कहा कि आजादपुर में जिस स्थान पर .डीएमआरसी.स्टेशन का निर्माण कर रहा है दिल्ली के मास्टर प्लान में यह उल्लेख है जो स्थान पर हरित पट्टी के छोडा गया है उस स्थान पर सम्बद्ध प्राधिकरण की अनुमति लिया बिनाकोई भी निर्माणकार्य नहीं किया जा सकता
मुकेश वार्ता