स्कूलों के नजदीक शराब की दुकान नहीं: सुप्रीमकार्ट

By Staff
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नई दिल्ली, 25 फरवरीः उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

न्यायमूर्ति ए के माथुर और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह निर्देश दिया. उच्च न्यायालय ने लखनऊ में स्कूलों के समीप शराब की दुकान खोलने को अनुमति दी थी.

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि स्कूलों अस्पतालों और धार्मिक स्थानों के आसपास शराब की बिक्री से आम जनता की तकलीफें बढेंगी तथा आसपास का माहौल बिगड़ेगा. इससे ऐसे स्थानों की शांति भी प्रभावित होगी.

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