आमिर खान की गिरफ्तारी पर रोक
आमिर खान के अधिवक्ता पंकज बागडिया ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी फय्याज खान की अदालत में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के उस आदेश को प्रस्तुत किया जिसमें आमिर खान को उपस्थिति से छूट मिली हुई है. इसपर न्यायाधीश ने 20 फरवरी को जारी गिरफ्तारी वारंट को रोक दिया.
इस मामले मे पहले अक्टूबर 2007 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वी एस मुबेल ने वारंट जारी किया था. उसी समय आमिर की ओर से उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय में आवेदन लगाकर उनकी उपस्थिति में छूट ले ली थी. उन्होंने अग्रिम जमानत भी मामले में ले ली है.
न्यायाधीश के सामने उच्च न्यायालय के आदेश के कागजात पेश किये जाने पर वारंट पर रोक के आदेश जारी किये गए. मामले में 25 मार्च को अगली सुनवाई तय की गई है.
टोयोटा गाड़ी के प्रचार-प्रसार के लिए 16 अगस्त को पिछले साल यहां आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए शैलेन्द्र शर्मा ने वहां उपस्थित आमिर खान और गाड़ी के वितरक और कार्यक्रम आयोजक राकेश राजपाल और अशोक राजपाल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करते हुए स्थानीय अदालत में शिकायत की. इस सिलसिले में यहां पुलिस ने प्राथमिकी भी राजपाल बंधुओं के खिलाफ दर्ज की है. हालाकि इसमें पुलिस की जांच मंथर गति से चल रही है.