आमिर खान के गिरफ्तारी वारंट पर रोक
इंदौर 22 फरवरी .वार्ता. मध्यप्रदेश में इंदौर की एक अदालत ने जाने माने फिल्म अभिनेता निर्माता आमिर खान के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में गिरफ्तारी वारंट के अपने फैसले पर आज रोक लगा दी
आमिर खान के अधिवक्ता पंकज बागडिया ने प्रथम श्रेणीन्यायिक दंडाधिकारी फय्याज खान की अदालत में उच्च न्यायालय कीइंदौर खंडपीठ के उस आदेश को प्रस्तुत किया जिसमें आमिर खान कोउपस्थिति से छूट मिली हुई है 1 इस पर न्यायाधीश ने 20 फरवरी कोजारी गिरफ्तारी वारंट को रोक दिया
इस मामले मेें पहले अक्टूबर 2007 में प्रथम श्रेणी न्यायिकदंडाधिकारी वी एस मुबेल ने वारंट जारी किया था 1 उसी समय आमिरकी आेर से उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय में आवेदन लगाकर उनकीउपस्थिति में छूट ले ली थी 1 उन्होंने अगि्रम जमानत भी मामले में ले लीहै 1न्यायाधीश के सामने उच्च न्यायालय के आदेश के कागजात पेशकिये जाने पर वारंट पर रोक के आदेश जारी किये गए 1मामले में 25मार्च को अगली सुनवाई तय की गई है
टोयोटा गाडी के प्रचार.प्रसार के लिए 16 अगस्त को पिछले सालयहां आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप लगातेहुए शैलेन्द्र शर्मा ने वहां उपस्थित आमिर खान और गाडी के वितरक औरकार्यक्रम आयोजक राक ेश राजपाल और अशोक राजपाल के खिलाफकार्रवाई का आग्रह करते हुए स्थानीय अदालत में शिकायत की 1 इस सिलसिले में यहां पुलिस ने प्राथमिकी भी राजपाल बंधुओंके खिलाफ दर्ज की है 1हालाकि इसमें पुलिस की जांच मंथर गति सेचल रही है
अखिलेश.आशासुनील2122वार्ता
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