ताबूत घोटाला मामले में सीबीआई को चार हफ्ते का समय
नई दिल्ली. 22 फरवरी .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने लगभग दो हजार करोड रूपए के कारगिल ताबूत घोटाला मामले में कथित तौर पर शामिल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को चार सप्ताह का समय दिया है
इससे पहले आज इस मामले में न्यायालय के सलाहकार राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की पीठ को बताया कि न्यायालय के 14 अगस्त 2006 के आदेश के बावजूद सीबीआई ने घोटाले में शामिल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है
केन्द्र सरकार की आेर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता मिलन के बनर्जी ने न्यायालय को बताया कि सीबीआई ने सभी 35 मामलों को दर्ज कर लिया है और 19 मामलों में आरोपियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के बारे में एजेंसी कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई है1 इस मामले में पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फनाडीज भी संदिग्ध हैं
न्यायालय ने सीबीआई से जानना चाहा कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की
प्रकाश नीलिमा अजय रामलाल1712वार्ता