मान्यता को अदालत ने दिया समय

By Staff
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Sanjai Dutt
पणजी, 20 फरवरीः दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता से स्पष्टीकरण मांगा है कि अदालत में विवाह के संबंध में उनका आवासीय प्रमाणपत्र क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए. मान्यता को इस संबंध में जवाब देने के लिये सात मार्च तक का समय दिया गया है.

जिला प्रशासन अधिकारी ममलातदार की अदालत में मान्यता की ओर से उनके वकील मौजूद थे. अधिकारियों ने बताया कि ममलातदार परेश फलदेसाई ने 32 वर्षीय मान्यता को आवासीय प्रमाण पत्र मामले में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिये सात मार्च तक का समय दिया है.

गौरतलब है कि अधिकारियों ने संजय दत्त और मान्यता के विवाह को अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी है क्योंकि उप पंजीयक के पास उन्होंने जो आवासीय प्रमाणपत्र दिया था उसे रद्द कर दिया गया. दंपत्ति ने सात फरवरी को शादी की घोषणा की थी. इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है. नियमों के मुताबिक 90 दिन के भीतर इस पर मुहर लगाया जाना जरूरी है.

मान्यता के वकील मनोज देसाई ने ममलातदार से यह जानना चाहा कि आखिर किस आधार पर वह यह दावा कर रहे हैं कि मान्यता दिये गये पते पर नहीं रह रही थी. मान्यता ने कहा था कि वह दक्षिण गोवा मारगाव शहर के समीप उपनगरीय इलाके एक्वेम में रह रही हैं. कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मान्यता ने अपना गलत पता दिया है.

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