बिहार में अनुमंडलाधिकारी और उप सचिव को आर्थिक दंड
पटना 19 फरवरी .वार्ता. बिहार राज्य सूचना आयोग ने रोहतास जिलेके डेहरी ऑन सोन के अनुमंडलाधिकारी और मानव संसाधन विकासविभाग ्पटना के लोक सूचना पदाधिकारी सह उप सचिव को सूचना केअधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं दिये जाने के कारण आर्थिकदंड लगाने का निर्णय लिया है 1 आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि आवेदक अशोक पासवान को सूचना नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयुक्त पी.एन. नारायण ने एक जनवरी 2008 तक आवेदक को तथ्यपूर्ण सूचना देकर आयोग को भी सूचित करने का निर्देश दिया था लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद सूचना नहीं देने के कारण अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अनुमंडलाधिकारी पर यह कार्रवाई की गयी है 1 सूत्रों ने बताया कि इसी तरह आयुक्त ने आवेदक कुलेश कुमार को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने के कारण मानव संसाधन विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी सह उप सचिव पटना को दो जनवरी 2008 के प्रभाव से 30 जनवरी 2008 तक के लिए कुल 7250 पये का आर्थिक दंड लगाया है1 साथ ही आयोग ने विभाग को यह भी निर्देश भी दिया है कि निर्धारित तिथि तीन मार्च 2008 तक पूर्ण सूचना आवेदक को देकर आयोग को भी सूचित करें1 मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च 2008 को होगी1 विनय.समरेन्द्र.रमेश2047वार्ता