अंग प्रत्यारोपण कानून पर्याप्त: मुख्य न्यायाधीश

By Staff
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K G Balakrishnan
नई दिल्ली 17 फरवरी: किडनी रैकेट के चलते सरकार द्वारा अंग प्रतिरोपण कानून में संशोधन पर विचार किये जाने के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्ण ने कल कहा कि मौजूदा कानून पर्याप्त है लेकिन उसे उचित तरीके से लागू करने की जरूरत है.

यह पूछे जाने पर कि क्या अंगों के गैर कानूनी प्रतिरोपण को रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने संवाददाताओं से कहा कानून पर्याप्त है बस उसे उचित ढंग से लागू करने की जरूरत है.

प्रधान न्यायाधीश ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में गुर्दा रोगों की रोकथाम विषय पर आयोजित एक सम्मेलन के इतर यह बात कही.

स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास ने हाल में कहा था कि अंग प्रतिरोपण कानून में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा तथा गैर कानूनी प्रतिरोपण को रोकने के लिए सजा को और कड़ा किया जायेगा. न्यायामूर्ति बालकृष्णन ने अपने भाषण में कहा इस तरह के सम्मेलन में मैं पूरी तरह से आम आदमी हूं. मुझे गुर्दा रोगों के परिणामों के बारे कुछ नहीं मालूम.

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