गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मुकदमा सूचीबद्ध
श्रीनगर 17 फरवरी.वार्ता.जम्मू.कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खिलाफ एक निलम्बित वन अधिकारी द्वारा दायर मुकदमें को सुनवाई योग्य मानते हुए उसे सूचीबद्ध किया है
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हकीम इम्तियाज की एकल पीठ ने मामले की करीब पांच घंटे तक चली सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुकदमे को सुनवाई के लिये दो सप्ताह बाद फिर सूचीबद्ध किया जा सकता है
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य वन निगम के पूर्व महाप्रबंधक गुलाम हसन मराजी के वकील मोहम्मद यूसुफ भट ने मुकदमे को न्यायमूर्ति बशीर अहमद किरमानी की पीठ से न्यायमूर्ति हकीम की एकल पीठ में स्थानांतरित करने का कारण जानना चाहा 1 यह बताए जाने पर कि ऐसा मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर किया गया है ् उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी भी अदालत में कराये जाने पर सहमत हैं
श्री भट ने आरोप लगाया है कि श्री आजाद के भाई की ..नाजायज.. मांगों को पूरा नहीं करने की वजह से ही उनके मुवक्किल को निलम्बित कर दिया गया1 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मराजी के खिलाफ दुर्भावना से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिये कुंडल समिति का गठन किया है
सलीम.संजीव.प्रभु 1630जारी वार्ता