दिल्ली के व्यापारियों को राहत
इन भवनों को पूर्व में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही सील कर दिया गया था. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति सी.के.ठक्कर तथा न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा की पीठ ने गत जनवरी माह में केन्द्र सरकार की जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.के.सभरवाल की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिये गए आदेश के अमल में सील किये गए रिहायशी इलाकों में बने वाणिज्यिक भवनों की सीलिंग खत्म करने की अनुमति दे दी.
न्यायालय ने हालांकि ताजा अधिसूचना के तहत सीलिंग से मुक्त होने वाले वाणिज्यिक परिसरों के मालिकों को अधिसूचना के खिलाफ अदालत में लम्बित याचिकाओं के फैसले से आबद्ध होने का शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिये हैं.
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