मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
बगहा की एक अदालत में वन विभाग के अधिकारियों ने सांसद मो. शहाबुद्दीन और चौदह अन्य लोगों के खिलाफ वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के जंगल में चीतल के शिकार करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है और उनके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की धाराएं लगायी गयी है.
गौरतलब है कि बेतिया के मंडल वन पदाधिकारी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने 24 अप्रैल 2005 में एक तस्वीर बरामद की थी जिसमें मो. शहाबुद्दीन और उनके अन्य साथी एक मृत चीतल के साथ बैठे थे.
श्री सिंह ने उस चीतल का खाल भी बाद में बरामद कर लिया था. तस्वीर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की जांच करायी गयी थी जिसमें सांसद को चीतल के शिकार का दोषी पाया गया था. आरोप पत्र के अनुसार मो.शहाबुद्दीन और उनके साथियों ने यह अपराध 2003 से अप्रैल 2005 के बीच किया था.
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