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50 लाख रूपये के कारोबारी अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं
लखनऊ 06 फरवरी.वार्ता.उत्तर प्रदेश में लागू मूल्य संवंर्धित कर .वैट.में अब 50 लाख रूपये के टर्न आेवर वाले व्यापारियों को आज जारीअधिसूचना के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं मानाजायेगा
राज्यपाल टी.वी.राजेस्वर की आेर से आज जारी अधिसूचना में कहागया है कि ऐसे व्यापारियों को पूर्ण रूप से फार्म 24 ए भरना होगा तथाउसमें देय समाधान तथा धनराशि का चालान जमा करना होगा
अधिसूचना के अनुसार व्यापारी संदेय कर के स्थान पर एक प्रतिशत कीदर से समाधान राशि का भुगतान कर इन दोनों में से एक का विकल्प लेसकता है
विकल्प के लिये वाणिज्य कर आयुक्त के पास एक माह में आवेदनदेना होगा
विनोद.जोरा नंद2124 वार्ता
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