कंधार अपहरण मामले में तीन को उम्रकैद

By Staff
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पटियाला, 5 फरवरीः इंडियन एयरलाइन के विमान का अपहरण कर दिसंबर 1999 में कंधार ले जाने के मामले में शामिल तीन लोगों को आज शहर की एक अदालत ने हत्या और षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

विशेष अदालत के सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह वालिया ने भारतीय दंड संहिता और अपहरण विरोधी कानूनों के तहत अब्दुल लतीफ आदम मोमिन उर्फ अब्दुल रहमान उर्फ पटेल यूसूफ नेपाल और दिलीप भुजैल को सजा सुनायी. सीबीआई ने लतीफ के लिए मौत की सजा की मांग की थी.

उल्लेखनीय है कि इंडियन एयरलाइन के विमान आईसी (814) को 24 दिसंबर 1999 को उस वक्त लखनऊ से अगवा कर लिया था जब विमान काठमांडो से दिल्ली आ रहा था. इन तीनों पर अपहरणकर्ताओं के पासपोर्ट बनवाने उनके ठहरने तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था में मदद करने का आरोप है.

तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302. 307. 363 . 342 .467. शस्त्र कानून की धारा 25. विमान अपहरण निषेध कानून की धारा तीन एवं चार तथा आपराधिक षंडयंत्र की धारा 120 बी के तहत यह सजा सुनाई गई.

इन सभी को दिसम्बर 1999 में मुम्बई से गिरफ्तार किया गया था और तब से ये पटियाला जेल में बंद थे.गौरतलब है कि इस मामले में जिरह पहले ही पूरी हो गई थी लेकिन न्यायालय ने इस बाबत फैसले को आज तक के लिए सुरक्षित रखा था.

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