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न्यायालय का बलात्कार की शिकार महिला को मुआवजा देने का आदेश
नयी दिल्ली.04 फरवरी.वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफदरजंग अस्पताल को बलात्कार की शिकार एक महिला को साढे पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है 1 न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट ने सुरक्षा प्रणाली में खामी और बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीडित महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया 1 उन्होंने कहा.. राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों का यह दायित्व है कि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को प्रदत्त सार्थक जीवन और गरिमा के उनके अधिकार की रक्षा करें 1 .. न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रहने पर अस्पताल प्रशासन को आदेश दिया कि वह बलात्कार की शिकार महिला को छह सप्ताह के भीतर साढे पांच लाख रुपए का मुआवजा दे और उसके मुकदमे पर हुए तीस हजार रुपए का खर्च भी अदा करे 1 अजय.प्रेम .221
वार्ता
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