याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया
पटना 28 जनवरी .वार्ता. पटना उच्च न्यायालय में आय से अधिक सम्पत्ति अर्जन के मामले में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एवं उनकी पत्नी राबडी देवी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका को पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं करने का आज अनुरोध किया1 श्री जेठमलानी ने न्यायमूर्ति आर0 के0 दत्ता की अदालत में बहसकरते हुए कहा कि श्री यादव एक राजनीतिज्ञ है और राजनीतिक विद्वेषके तहत यह मामला आया है 1 उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. के उपाधीक्षक ने निचली अदालत के सामने यह कहा है कि वह इस मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ है और उन्हे आश्चर्य है कि प्राथमिकी में श्री यादव का नाम कैसे शामिल किया गया था 1 उन्होंने कहा कि इससे प्रमाणित होता है कि श्री यादव और उनकी पत्नी को इसमें फंसाया गया है 1 श्री जेठमलानी ने उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का उदाहरणदेते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस अपील याचिका को सुनवाई केलिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए 1 इस मामले की अगलीसुनवाई 16 फरवरी को होगी 1 उल्लेखनीय है कि आय से अधिक सम्पति अर्जन करने के मामले मेंलालू..राबड़ी के खिलाफ पशुपालन घोटाले की जांच के दौरान पाये गयेसाक्ष्यों के आधार पर सी.बी.आई.ने दायर किया था1इस मामले मेंपटना की एक अदालत ने 18 दिसम्बर 2006 को श्री लालू प्रसाद यादवऔर श्रीमती राबड़ी देवी को दोष मुक्त करार दिया था 1 राज्य सरकार नेइस फैसले के खिलाफ पिछले वर्ष 16 फरवरी को उच्च न्यायालय मेंअपील दायर की थी
सं.सुमनसुनील1757वार्ता