याकूब मेेमन की मौत की सजा पर स्थगन आदेश
नई दिल्ली 28 जनवरी.वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में 1993 में हुये श्रंखलाबद्ध विस्फोटों के मामले में फांसी की सजा पाये याकूब मेमन की सजा तामील करने पर आज अगले आदेश तक के लिये स्थगन आदेश दे दिया
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी एवं न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन की पीठ ने मुंबई की टाडा कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाये इसा मेनन उर्फ अंजुम अब्दुल रज्जाक मेमनको भी जमानत दे दी 1 न्यायालय ने याकूब की अपील एवं रुबिना सुलेमान मेमन ्युसुफ अब्दुल रज्जाक मेमन ्सरदार शाह वलीखान मुजामिल उमर कादरी ्खलील अहमद ्सैयद अली ्नजीर एवं जमीर सैयद इस्माइल कादरी की जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. को नोटिस जारी किया
इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसा तो पहले ही 12 साल के कारावास की सजा काट चुकी है उन्होंेने टाडा कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को सुनायी गयी सजा को भी चुनौती दी
हालांकि सीबीआई ने टाडा अदालत के फैसले का समर्थन करते हुये कहा कि दोषी व्यक्तियों ने 12 मार्च 1993 को मुंबई श्रंखला बम विस्फोट कर 200 से भी ज्यादा लोगों की जांच ली 1 उस घटना मेंं हजारों लोग घायल हुये थे
शिशिर संजीव लखमी1959वार्ता...