सामान चोरी होने के एवज में रेल यात्री को मिलेगा मुआवजा
वडोदरा. 28 जनवरी. वार्ता. गुजरात के प्रदश उपभोक्ता संरक्षण मंडलने आज भारतीय रेलवे को एक यात्री को पांच हजार पये का मुआवजादेने का निर्देश दिया1 यात्री का सामान रेल के आरक्षित डिब्बे से चोरीहो गया था
वडोदरा के निवासी बिपिन पंड्याा की शिकायत के अनुसार वहअपनी पत्नी और एक मित्र के साथ आरक्षित टिकट पर वाराणसी सेवडोदरा आ रहे थे कि उनका 6500 पये का सामान चोरी हो गया1 श्रीपंड्याा ने रेलवे पुलिस में चोरी की शिकायत लिखाई लेकिन इसकाकोई नतीजा नहीं निकला1 तब उन्होंने उपभोक्ता अदालत में जानेका निश्चय किया और मुआवजे के लिए मामला दाखिल किया
अदालत ने पंड्या के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि एक रेलवे यात्रीको ग्राहक ही माना जाना चाहिये और आरक्षित डिब्बे में यात्री केसामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है1 इसलिये पंड्याा को 6500पये चोरी गये सामान के और 15000 पये मुआवजे के दिये जाएं
भारतीय रेलवे ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी लेकिन प्रदेशउपभोक्ता संरक्षण मंडल ने उपभोक्ता अदालत के फैसले को बरकराररखा हालांकि मुआवजे की रकम 15000 पये से घटाकर 5000 पयेकर दी
महेश त्रिपाठी 1745 .वार्ता.
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