शशांक शेखर की नियुक्ति के विरोध की याचिका खारिज
लखनऊ 25 जनवरी .वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊखण्डपीठ ने मंत्रिमडलीय सचिव शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति केविद्ध दायर याचिका को आज खारिज कर दिया1 न्यायमूर्ति श्री यू.के. धवन न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह की पीठ ने चरण सिंह की आेर से दायर याचिका को प्रारम्भिक सुनवाई के बाद खारिज किया
याचिका का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताराकेश द्विवेदी एवं राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता देवेन्द्रउपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह कैबिनेटसचिव की नियुक्ति करें 1 यह भी कहा गया कि सचिवालय निर्देशनियमावली 1982 तथा उत्तर प्रदेश बिजनेस ल्स के तहत राज्यपाल नेसंविधान के प्रावधानों के अनुसार श्री शेखर की नियुक्ति की है 1 याचिका के पक्ष में दलील थी कि 13 मई 2007 को कैबिनेटसचिव के पद पर श्री शेखर को नियुक्त किया जाना असंवैधानिक तथा विधि विद्ध है1 यह भी कहा गया कि कैबिनेट सचिव का पद केन्द्र सरकार का है तथा इस पद पर गैर आई ए एस काडर के अधिकारी की नियुक्ति गलत है1 राज्य सरकार की आेर से कहा गया कि कैबिनेट सचिव के पद परनियुक्ति शशांक शेखर सिंह वर्ष 1988 से मुख्य सचिव का वेतनमान पारहे रहैं तथा इनके अधीन आई ए एस अधिकारी काम कर चुके हैं 1 यहभी कहा गया कि राज्य सरकार ने किसी अजनबी व्यक्ति को इस पद परनियुक्ति नहीं किया है 1 ज्ञातव्य है कि इसी मामले की एक अन्य जनहित याचिका पहले सेउच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसपर 06 फरवरी को सुनवाई तय है1 संवाद सुमन लखमी1439वार्ता.