तेल की कीमतें अलग अलग रखने के मुददे पर न्यायालय में विचार
नयी दिल्ली.25जनवरी.वार्ता1उच्चतम न्यायालय राज्यों में तेल कंपनियों द्वारा तेल की कीमते अपन ेहिसाब से निर्धारित करने के मामले पर विचार करेगा
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन की पीठ ने इस सबंध में केरल उच्च न्यायालय में लंबित याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
इसके पूर्व एटार्नी जनरल मिलन के बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाते हुए कहा कि केरल उच्च न्यायालय में लंबित मामले को भी उच्च्तम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए और इस सबंध में जल्द फैसला लिया जाना चाहिए क्योंकि यह जनहित स ेजुडा मामला है
उधर केन्द्र सरकार का कहना है कि तेल कंपनियां अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से तेल की कीमतें निर्धारित नहीं कर सकतीं क्योंकि इससे पेट्रोल के दामों में सब जगह काफ्ी फ्र्क आ जाएगा
मधूलिका संजीव राम1856वार्ता
जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!