वाराणसी बमकांड, पांच को उम्रकैद
लखनऊ, 24 जनवरीः उत्तर प्रदेश में वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैन्ट रेलवे स्टेशन में सात मार्च 2006 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के पांच आरोपियों को लखनऊ की एक त्वरित अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अपर सत्र न्यायाधीश धर्मराज मिश्र की त्वरित अदालत ने वाराणसी बमकांड के मास्टरमाइंड वलीउल्ला के लखनऊ से गिरफ्तार किये गए पांच साथियों महबूब अली मंडल, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद साद अली उर्फ शाद उर्फ बब्बू, रिजवान सिद्दीकी तथा सैय्यद शोएब हसन को मामले की सुनवाई के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई.
वलीउल्ला के खिलाफ मामले की सुनवाई गाजियाबाद की त्वरित अदालत में चल रही है.
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