मोनिका बेदी प्रकरण हाई कोर्ट में
जबलपुर, 24 जनवरीः अंडर वर्ल्ड डान अबु सलेम की मित्र मोनिका बेदी के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट मामले में भोपाल जिला सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरएस गर्ग ने संज्ञान में लेते हुए प्रकरण संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर पुनरीक्षण के लिए लिस्ट करने के निर्देश दिये हैं.
न्यायालय ने राज्य सरकार व मोनिका बेदी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है. गौरतलब है कि फर्जी पासपोर्ट मामले में भोपाल सीजेएम अजय श्रीवास्तव की अदालत ने 16 जुलाई 2007 को फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम की मित्र व सिने नायिका मोनिका बेदी को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया था.
अभियोजन पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश रेनु शर्मा ने 6 सितम्बर 2007 को सरकार की अपील खारिज करते हुए सीजेएम कोर्ट का फैसले को बरकरार रखा था.
इस फैसले के खिलाफ भी सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी जिसमें कमियां होने के कारण उसे सुनवाई में नही लिया गया था.