श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान भूदान अधिनियम 1954
क ी धारा 24 एवं 25 में संशोधन करते हुये 20्784 किसानों को खातेदारीअधिकार देने का निर्णय भी लिया है1इसी तरह 1971 से 1999 के बीचराज्य से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शहीद हुये तथा स्थाई रुप सेविकलांगों के आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया हैं
नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी
उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अन्यविश्वविद्यालयों में 322 अस्थाई व्याख्याताओं में से 20 वर्ष से अधिकसमय तक कार्यरत लगभग 154 व्याख्याताओं को नियमित करने कानिर्णय लिया गया है1इसके अलावा कालांश के आधार पर सेवायें दे रहे127 व्याख्याताओं को भी नियमित करने में प्राथमिकता दी जायेगी1 उन्होंने बताया कि मंति्रमंडल की बैठक में राज्य सिविल सेवाआचरण नियम 1971 में भी अनेक संशोधन किये गये है जिसके तहतसरकारी कर्मचारी द्वारा पद ग्रहण करने अथवा शादी के एक माह के भीतरदहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र देना होगा1इसके अलावा अब किसीभी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होने ् गिरफ्तारहोने या न्यायालय द्वारा जमानत अथवा दोषी साबित होने पर इसकीजानकारी तत्काल अपने सक्षम अधिकारी को देनी होगी1मंतिं्रमंडल कीबैठक में सिविल सेवा अधिनियम के तहत किये गये अन्य संशोधनों केतहत लाईसेंस पट्टा जारी होने अथवा निविदा प्रक्रिया में अगर इस कार्यसे जुड़े अधिकारी का कोई रिश्तेदार या परिजन शामिल है तो उसअधिकारी को इस कार्य से हटा दिया जायेगा
लालवानी शिव लखमी1947 वार्ता
जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!