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अपहरण के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

By Staff
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सुल्तानपुर 24 जनवरी.वार्ता. उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले की एक अदालत ने अपहरण के मामले के दो अभियुक्तों को कल उम्रकैद तथा आठ..आठ हजार पए जुर्मानेे की सजा सुनाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार बल्दीराय क्षेत्र के बिसांवा गांव में राजेन्द्र सिंह ने आपसी रंजिश की वजह से ठेकेदार हरदेव सिंह के पुत्र शुभम .12. का दो दिसम्बर 2006 को अपहरण कर लिया था1 बाद में ग्रामीणों ने कुडवार इण्टर कालेज के पास राजेन्द्र और उसके दो सहयोगियों को पकडकर उनके चंगुल से शुभम को मुक्त करा लिया था

इस मामले में राजेन्द्र सिंह. कुलदीप तथा देवेन्द्र के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था1 इनमें से कुलदीप के मामले को अलग करके शेष दो आरोपियों के मुकदमेे का परीक्षण किया गया था

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश .पंचम. बिकानूराम ने कल राजेन्द्र तथा देवेन्द्र को आजीवन कारावास तथा आठ..आठ हजार पए जुर्माने की सजा सुनाई

सं शोभित जगबीर1602वार्ता

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