याचिकाओं के निपटारे तक हज सबसिडी जारी रहेगी..सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली 21 जनवरी .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने हज यात्रा के लिए करीब 280 करोड रूपये की सालाना सबसिडी जारी रखने की व्यवस्था देते हुए इस संबंध में दायर याचिकाओं का जल्दी से जल्दी निपटारा करने का इहालाबाद उच्च न्यायालय को आज निर्देश दिया1 मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन एवं न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं के बारे में उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय होने तक सबसिडी जारी रहेगी1 याचिकाकर्ता बी एन शुक्ल ने याचिका में आग्रह किया है कि इसी प्रकार की सबसिडी दूसरे धमोर्ं के तीर्थ याति्रयों जैसे हिंदुओं. सिखों. बौद्धों और ईसाइयों को भी दी जानी चाहिये1 हज सबसिडी को राष्ट्रीय खजाने पर गैर जरूरी बो बताते हुए याचिका में कहा गया है कि हर हज यात्री को करीब एक लाख रूपये की सबसिडी दी जाती है जबकि दूसरे धर्मों को ऐसी रियायत नहीं मिल रही है1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगस्त 2006 में केंद्र को एक लाख हज याति्रयों को हर साल सबसिडी देने से रोक दिया था1 केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 7 मई 2007 को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी1 कौशिक संजीव लखमी171
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