बिलकिस बानों मामले में 11 अभियुक्तों को उम्र कैद
नयी दिल्ली 21 जनवरी.वार्ता. केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. की विशेष अदालत .मुम्बई. ने गुजरात दंगो के चर्चित बिलकिस बानो मामले में आज 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई
सहायक सब इंस्पेक्टर सोमाभाई गोरी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है
सीबीआई के अनुसार बिलकिस बानों के साथ दुष्कर्म उसकी बेटी और 13 अन्य रिश्तेदारों की हत्या के मामले में जसवंत नाई .गोविंद नाई शैलेश भट्ट ् राधेश्याम शाह ् बिपिनचंद्र जोशी ् केशारभाई वोहानिया ् बाका भाई वोहानिया ् प्रदीप मोरादिया ् राजू सोनी ् मितेश भट्ट और रमेश चांदना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई1 यह जघन्य अपराध तीन मार्च 2002 को किया गया था
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सी बी आई ने यह मामला 18 दिसम्बर 2003 को अपने हाथों में लिया था 1 उल्लेखनीय है कि बिलकिस बानो ने आरोप लगाया था कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाये जाने के बाद हुये दंगों में वह और उनके 16 अन्य रिश्तेदारों पर 25..30 लोगों की उग्र भीड ने तीन मार्च 2002 को हमला कर दिया1 बिलकिस बानो और उनके रिश्तेदार उस समय अपने प्राणों की रक्षा के लिये एक से दूसरे गांव को भाग रहे थे 1 यह हमला छप्परवाड से पन्नीवेला जाने वाली सडक पर किया गया
अनुपमा.नीलिमा.समरेन्द्रप्रभु 2014वार्ता