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हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्र कैद की सजा
बिहारशरीफ 17 जनवरी .वार्ता. बिहार में नालंदा जिले की एक त्वरितअदालत ने हत्या के मामले में आज पांच लोगों को आजीवन कारावासतथा दस..दस हजार पये जुर्माना की सजा सुनायी1 बिहारशरीफ के त्वरित न्यायाधीश प्रथम मोहन प्रसाद ने महाबी गोप की हत्या के मामले में द्वारिका यादव.महेन्द्र गोप. द्वारिका गोप. बल्लभ गोप. सुरेश गोप तथा जगदीश गोप को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी1 जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया1 न्यायाधीश ने द्वारका यादव को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषीकरार देते हुए चार वषो का कारावास एवं एक हजार पये की जुमानेकी सजा सुनायी 1 प्राथमिकी के अनुसार जिले के नूरसराय थाने केकठनपुरा गांव में सात दिसम्बर 1983 को भूमि विवाद को लेकर महावीर गोप की हत्या कर दी गयी थी1 सं आशा जगबीर2106वार्ता
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