उच्च न्यायालय ने दिया अवैध पुलिस चौकियों को हटाने का आदेश
मुंबई. 17 जनवरी. वार्ता. बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा किमुंबई में अवैध रूप से बनायी गयी सभी पुलिस चौकियों को हटाना होगा
एक जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति बिलाल नाजकी और न्यायमूर्ति शरद बोबडे की खंडपीठ ने सवाल किया कि अधिकारी खुद ही कैसे कानून के प्रावधानों को तोड़ मरोड़ सकते हैं और कहा कि बृहन्मुंबईमहानगरपालिका ने इन पुलिस चौकियों को नियमित किया हो या नहीं,पुलिस चौकियां हटानी होंगी1 मुंबई में 252 अवैध पुलिस चौकियां हैं
अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक सप्ताह में एक्शन प्लानअदालत को सौंपने का निर्देश दिया
सरकारी वकील सतीश बोलकर ने अदालत को बताया कि पिछलीबार के अदालती आदेश के बाद तीन पुलिस चौकियां हटाई गयी हैंजिनमें से दो खार पुलिस थाना क्षेत्र में आतीथीं और एक एसवी रोडपुलिस थाना क्षेत्र में1 सरकारी वकील ने अदालत को बताया इसीकेसाथ पुलिस चौकियों के बाहर लगाये गये प्रायोजकों के बोर्ड भी हटादिये गये हैं
अदालत ने इस पर पूछा कि पुलिस चौकियों के लिए चंदे या प्रायोजनराशि कौन स्वीकार करता है तो सरकारी वकील ने स्वीकार किया किपुलिस थाना स्तर पर ही चंदे स्वीकार किये जाते हैं
अदालत ने इस पर पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वह सभीपुलिस थानों और अपने मातहत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों केनाम एक सर्कुलर जारी करें कि कोई पुलिस थाना किसी व्यक्ति यासंस्था से नकदी या किसी भी रूप में कोई चंदा स्वीकार नहीं करेगा
अदालत ने पुलिस मशीनरी को कड़ी फटकार लगाई कि ऐसे कैसेपुलिस खुद ही कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है और बिनाकिसी अनुमति के पुलिस चौकियों का निर्माण कर रही हैं
इस पर जब सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस चौकियों को नियमितकरने के लिए मनपा से अनुरोध किया गया है तो अदालत ने कहा किमनपा नियमित करे या नहीं सभी पुलिस चौकियां हटानी होगी औरपुलिस आयुक्त को कार्य योजना एक सप्ताह के भीतर जमा करने कानिर्देश दिया
महेश आशा.ति्रपाठी2110 .वार्ता.