न्यायालय जल्लिकट्टु
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में जल्लिकट्टु की अनुमति दीनयी दिल्ली 15जनवरी .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने आज तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर होने वाली संाडो की लडाई.. जल्लिकट्टु.. को सुरक्षा के मानक अपनाते हुये करने की अनुमति दे दी1 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन ्न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति जे एम पंचाल की पीठ ने गत11 जनवरी को इस लडाई को बर्बर करार देते हुये लगायी गई पांबदी को संशोधित किया1 पीठ ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस लडाई में न:न तो पशु को और न:न ही मनुष्य को चोट पहुंचे1 न्यायालय ने सरकार को राज्य के सभी 12 जिलों में जल्लिकट्टु के दौरान वीडियोग्राफ्ी के लिये दूरदर्शन की टीम के साथ ही अखिल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये1 इंद्र.समरेन्द्र.रमेश1640जारी.वार्ता.