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By Staff
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न्यायालय ने निर्देश दिया कि आयोजकोें को इसके आयोजन की तिथि से तीन दिन पूर्व संबंधित जिला कलेक्टरों को इसकी तैयारी से अवगत करना होगा और कलेक्टर इस कार्यक्रम को लेकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे1 इससे पहले अतिरिक्त सेालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार की आेर से न्यायालय के समक्ष कहा कि राज्य सरकार इसके आयोजन के दौरान सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करेगी और न:न तो इसमें भाग लेने वाले किसी व्यक्ति को और न:न ही सांडों को चोट पहुंचेगी1 उन्होंने आश्वास्त किया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि उत्सव के दौरान सांडों के साथ क्रुरता नहीं की जायेगी1 राज्य के सभी 12 जिलों में करीब 400 स्थानों पर जल्लिकट्टु आयोजित किये जाते हैं1 उन्होंने कहा कि .जल्लिकट्टु. लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुडी हुयी है और न्यायालय द्वारा लगायी गई पांबदी में छूट नहीं दी गयी तो कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है1 इंद्र.समरेन्द्र नंद1709 जारी.वार्ता

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