बंगारू मामले में सीबीआई को नोटिस
नयी दिल्ली.14जनवरी.वार्ता1दिल्ली उच्च न्यायालय ने तहलका स्टिंग आपरेशन मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरा.ेसीबीआई. को आज नोटिस जारी किया
श्री बंगारू ने तहलका मामले में खुद को निदोष बताते हुए इस सिलसिले में उनके खिलाफ् दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने. निचली अदालत में जारी सुनवायी पर स्थगन आदेश और सीबीआई को नोटिस जारी करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी
बंगारू पर हथियार व्यापारी के भेष में आए एक पत्रकार से गैरकानूनी तरीके से धन लिए जाने का आरोप है1न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल ने निचली अदालत में इस मामले की जारी सुनवायी पर स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया लेकिन सीबीआई को नोटिस जारी करने की मांग स्वीकार कर ली
श्री बंगारू का कहना है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने न तो उन्हें इस बारे में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए और न ही कोई वीडियो टेप मुहैया कराया1उल्लेखनीयी है कि श्री बंगारू के खिलाफ् मामला बनाने के लिए सीबीआई ने इन वीडियो टेपों का ही सहारा लिया था
मधूलिका.सत्या नंद2018 वार्ता