कोर्ट मार्शल कार्यवाही सार्वजनिक गतिविधि
नई दिल्ली, 12 जनवरीः रक्षा मामलों की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को निजी गतिविधि नहीं मानते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग ने रक्षा मंत्रालय से सेना अधिकारी को कोर्ट मार्शल कार्यवाही का संबद्ध ब्यौरा मुहैया कराने पर विचार करने को कहा है.
आयोग ने हाल में अपने एक निर्णय में मंत्रालय के इस अनुरोध को दरकिनार कर दिया कि उसे लेफ्टीनेंट कर्नल हरीश गुलाटी द्वारा मांगा गया जांच प्रक्रिया का ब्यौरा नहीं देने की छूट दी जाये. मंत्रालय का तर्क था कि इस प्रकार का ब्यौरा देने से सार्वजनिक हित पूरा नहीं होगा.
मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी उसके खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबद्ध सूचना मांग रहा है. यह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सूचना नहीं जिसकी वजह से सूचना का अधिकार कानून के तहत छूट के प्रावधान का इस्तेमाल किया जाए.
गुलाटी ने अपने आवेदन में कहा है कि कोर्ट मार्शल द्वारा उसे दोषी नहीं ठहराये जाने के बावजूद उसकी नौकरी पर अभी तक खतरा बरकरार है.