रिलायंस पावर के आईपीआे को उच्चतम न्यायालय की हरींडी
नयी दिल्ली.09 जनवरी.वार्ता.उच्चतम न्यायालय ने 15 जनवरी को बडा सार्वजनिक निर्गम लाने की अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर लिमिटेड की योजना को आज हरींडी दे दी
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन.न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति जे एम पांचाल की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी
न्यायालय ने राजकोट जिला ग्राहक सुरक्षा मंच को भी एक नोटिस जारी किया जिसने बंबई और गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष इससे संबंधित लंबित एक रिट याचिका को उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित करने की मांग की थी
याचिकाकर्ता का कहना है कि 28 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन के लिए कोष जमा करने के उदेश्य से रिलायंस पावर देश का सबसे बडा पारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने जा रही है1उसका दावा है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है और वे इस कोष के निवेशक भी नहीं है और वे आईपीआे को जारी करने से रोकने के वास्ते भ्रामक प्रचार कर रहे है
गौरतलब है कि 11700 करोड रूपए एकत्र करने के इरादे से रिलायंस पावर यह आईपीआे लाने जा रही है1 पुनीत.कैलाश.राणा 1813वार्ता