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उ प्र सरकार को पेड काटने की अनुमति देने से इंकार
नयी दिल्ली 09 जनवरी.वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा में खेरिया हवाई अड्डे से ताजमहल तक जाने वाली सडक को चौडा करने के लिये 2332 पेडों को काटने की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया
न्यायमूर्ति बी बी सिन्हा ् न्यायमूर्ति एस एच कपाडिया और न्यायमूर्ति डी के जैन की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस बाबत पहले पर्यावरण आंकलन समिति से मंजूरी ली जाए 1 न्यायालय ने प्रदेश सरकार को इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दे दी
न्यायालय के सलाहकार कृष्णन महाजन ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार इस मामले में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रही है 1 काटे जाने वाले पेडों की संख्या 2332 नहीं ् पांच हजार है
उल्लेखनीय है कि ताजमहल क्षेत्र में न्यायालय की पूर्व अनुमति लिए बिना पेड नहीं काटे जा सकते
शोभित.सुरेश.समरेन्द्रप्रभु 1813वार्ता
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