एफएआर बढाये बिना 4..5 मंजिल बचाना नामुमकिन..आर्य
नयी दिल्ली 09 जनवरी.वार्ता. दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य ने केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन के 15 मीटर की ऊंचाई वाली चौथी और पांचवीं मंजिल को नहीं गिराये जाने को गुमराह करने वाला बताते हुए कहा है कि निर्मित क्षेत्रफल का औसत .एफएआर. बढाये बिना और आम माफी योजना के लोगों को राहत नहीं मिल पायेगी
श्री आर्य ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में नये भवन नियमों के तहत 175 वर्ग मीटर तक के प्लाटों में 350 एफएआर के साथ 15 मीटर की ऊचाई तक चौथी मंजिल बनाने की छूट दी गई है 1 उन्होंने कहा कि यदि एफएआर की सीमा को बढाया नहीं गया तो ऐसे मकान मालिक जिन्होंने 31 दिसम्बर 2006 से पहले 100 प्रतिशत कवरेज के साथ चौथी और पांचवी मंजिल बनाई है . उन्हें गिरने से बचा पाना मुश्किल है
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां भूतल और पहली मंजिल पर पहले ही शत प्रतिशत कवरेज है . इन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता नये भवन नियमों में 350 एफएआर की सीमा को हटाया जाये इससे ही 31 दिसम्बर 2006 के पहले के बनी चौथी तथा पांचवी मंजिल बच पायेगीं 1 उन्होंने ऐसे मकानों को बचाने के लिए आम माफी योजना लाये जाने की मांग भी की
सदन के नेता ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 में औद्योगिक प्लाटों के विभाजन की छूट दी गई है . ऐसा ही प्रावधान नये भवन नियमों में रिहायशी इलाकों के लिए भी किया जाना चाहिए . जिससे कि संपत्तियों के बंटवारे से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके 1 उन्होंने बरसाती पानी से बचाने के लिए मकानों की खिडकियों और दरवाजों आदि पर ढाई फुट के छज्जों को गिराने से बचाने के लिए नये नियमों में पहले की तरह प्रावधान करने की मांग की है 1 श्री आर्य ने कहा कि वह इस मसले पर जल्दी ही केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर नये भवन उप नियमों में उपयुक्त संशोधन का आग्रह करेगें जिससे कि 31 दिसम्बर 2006 तक के बने मकानों को आम माफी योजना देकर नियमित किया जा सके 1 उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की जायेगी कि यदि जरी हो तो लोगों को राहत के लिए अध्यादेश भी लाया जाये
मिश्रा.प्रभु 1835 वार्ता