सलमान को विदेश जाने की अनुमति
जोधपुर 8 जनवरी: राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कल बहुचर्चित हिरण शिकार मामले के आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को 13 से 16 जनवरी तक विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है.
सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत द्वारा दो जनवरी को इसे संबंध में एक प्रार्थना पत्र पेश कर इस अवधि के लिए इंगलैण्ड जाने की इजाजत देने का आग्रह किया था, जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने आज विचार कर स्वीकार कर लिया और सलमान को 13 से 16 जनवरी तक विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी.
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ब्रिटेन के एक म्यूजियम में सलमान की मोम की मूर्ति लगाई जा रही है और इस अवसर पर आयोजित समारोह में सलमान भी भाग लेने के लिए वहां जा रहा है. जोधपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह राजपुरोहित ने पूर्व में ही तीन जनवरी को इसी अवधि के लिए सलमान को विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी.
उल्लेखनीय है कि हिरण शिकार प्रकरण के दो मामलों में राज्य सरकार द्वारा अपील दायर की हुई है जिस पर सुनवाई जारी है. इसलिए सलमान को निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय से भी यह अनुमति लेनी पड़ती है.