शेफाली जरीवाला के पति अदालत पहुंचे
ग्वालियर
4
जनवरी:
कांटा
लगा
गर्ल
शैफाली
जरीवाला
कल
यहां
कुटुम्ब
न्यायालय
में
काउंसिलिंग
के
लिये
उपस्थित
हुयी
लेकिन
वहां
कोई
बात
नहीं
बनने
पर
शैफाली
को
उक्त
मामले
में
जवाब
के
लिये
आगामी
दो
फरवरी
की
तिथि
तय
की
गयी
है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार शैफाली जरीवाला के पति हरमीत सिंह ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि उनका विवाह पांच फरवरी 2005 को मुंबई में हुआ था. तीन मार्च 2007 तक वह एक साथ रहे. उसके बाद 12 मार्च 2007 को इंडिया टीवी चैनल पर शैफाली ने अपने आपको अविवाहित बताते हुये ऐसा पेश किया कि उनके सपनों का राजकुमार आएगा और उसे लेकर जाएगा.
हरमीत का यह भी कहना है कि उनकी पत्नी यह मानकर कि फिल्म उद्योग में शादीशुदा महिलाओं के लिये कोई स्कोप नहीं है, उससे अलग रहने लगी है.
हरमीत ने अपने वकील मुकेश गुप्ता के माध्यम से 18 अक्टूबर 2007 को कुटुम्ब न्यायालय में काउंसिलिंग कर पत्नी शैफाली को साथ में रहने के लिये आवेदन पेश किया था. दो दिसंबर 2007 को शैफाली को पेश होना था. लेकिन उक्त तिथि पर शैफाली नहीं आयी.
शैफाली आज सुबह कुटुम्ब न्यायालय में पहुंची वहां पहुंचकर उन्होंने काउंसिलिंग से मना कर दिया इस पर कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश ने आगामी कार्रवाई के लिये दो फरवरी 08 की तिथि तय कर दी. वह अपने माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ यहां पहुंची थी. ज्ञातव्य है कि शैफाली जरीवाला ने शहर के एक बड़े शराब व्यवसायी गुलजार सिंह के बेटे हरमीत से प्रेम विवाह रचाया था.