न्यायालय की अवमानना पर मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ याचिका
उज्जैन 03 जनवरी .वार्ता. उज्जैन के स्थानीय अदालत में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इन्दौर स्थित एक अस्पताल में प्रोफेसर हरभजन सिंह सभरवाल हत्याकांड के आरोपी से मिलने के मामले में न्यायालय की अवमानना को लेकर आज याचिका दायर की1 उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्रीय भेरवगढ जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर सुनवाई के लियें पांच जनवरी की तिथि निर्धारित कर उन्हें तलब किया है
अभिभाषक व शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हाफिज कुरैशी ने आज जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि जेल एक्ट के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में बंदी से मिलने के लियें जेल अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक होता है जबकि श्री चौहान ने इन्दौर स्थित एम वाय में कल प्रोफेसर सभरवाल हत्याकांड के मामले से जुडे आरोपी विमल तोमर से न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए मुलाकात की1 उन्होने बताया कि जेल अधिनियम के तहत श्री चौहान ने हत्याकांड के आरोपी से मिलकर न्यायालय की अवमानना की है1 न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक मंशाराम पटेल को नोटिस जारी कर उन्हें पांच जनवरी को तलब किया है1 सं.शिव.रमेश2237वार्ता.