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बस में आगजनी के दोषयिों को राहत

By Staff
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चेन्नई 04 जनवरी.वार्ता. तमिलनाडु के धर्मपुरी बस आगजनी मामले में मौत की सजा पाए अखिल भारतीय द्रविड मुन्नेत्र कषगम .अन्नाद्रमुक. के तीन कार्यकर्ताओं को आज उस समय थोडी राहत मिली जब राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय में इन दोषयिों की आेर से दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवायी पूरी होने के बाद ही उन्हें फांसी दी जा सकती है

दोषयिों द्वारा दायर एक याचिका जब न्यायमूर्ति डी मुरगेसन और न्यायमूर्ति वी पेरियाकुप्पा की खंडीपीठ के समक्ष आयी तो सरकारी वकील राजा इलांगो ने पीठ को बताया कि कोयम्बटूर जेल के अधीक्षक ने दोषयिों को तब तक फांसी नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया है जब तक उच्चतम न्यायालय उनकी याचिकाओं का निबटारा नहीं कर देता1दोषी इसी जेल में कैद हैं

सरकारी वकील ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि जेल अधीक्षक ने अपने आदेश की प्रति उच्चतम न्यायालय को भी भेजी है

मधूलिका.रीता.समरेंद्र.ति्रपाठी1538 वार्ता

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