कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति को चुनौती
लखनऊ 04 जनवरी.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गयी 1 इस याचिका पर सुनवाई पांच जनवरी को की जाएगी
अधिवक्ता शिवप्रकाश शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर श्री शेखर की 13 मई 2007 को राज्य के कैबिनेट सचिव के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है
याचिका में विधिक आधार लेते हुए कहा गया है कि श्री शेखरकी नियुक्ति .आई.ए.एस. काडर रुल्स. एवं भारतीय संविधान केअनुच्छेद 312 के तहत गैर कानूनी है1 यह भी कहा गया है कि श्रीशेखर भारतीय प्रशासनिक सेवा .आई.ए.एस. के अधिकारी नहीं हैंइसलिए गैर आई.ए.एस. संवर्ग के अफसर की नियुक्ति कैबिनेट सचिवजैसे नौकरशाही के सवोच्च पद पर करना विधि विरुद्ध है
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार नियमों में संशोधन नहींकर सकती1 यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने श्री शेखर कोराज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें कैबिनेट सचिव कादर्जा दिया जो गैरकानूनी है
जनहित याचिका में श्री शेखर के अलावा केन्द्र सरकार एवं राज्यसरकार को पक्षकार बनाया गया है1 इस याचिका पर सुनवाई पांचजनवरी को होगी
सं.शिव.राणा 2035वार्ता