चालान पर अतिरिक्त राशि लेने पर केंद्र , दिल्ली सरकार को नोटिस
नयी दिल्ली 03 जनवरी .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से चालान की राशि से 500 रूपए अधिक लेने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र .दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए
मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति जे एम पांचाल की संयुक्त पीठ ने आल इंडिया गुड्स् ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वकील के तर्क सुनने के बाद ये नोटिस जारी करने के आदेश दिए
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यातायात से संबंधी चालान की राशि निर्धारित करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि यह काम विधायिका या कार्यपालिका का है
उन्होंने कहा कि कानून बनाना अदालत का काम नहीं है इसलिए उच्च न्यायालय का 28 मार्च 2007 को दिया गया आदेश रदद किए जाने योग्य है1 इसलिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालोें से मोटर वाहन अधिनियम में दी गयी राशि से अधिक राशि नहीं वसूली जा सकती
सत्या.संजीव.अजय.रमेश1843वार्ता