धोखाधडी के मामले में सेना के पांच अधिकारियों को सजा
नयी दिल्ली 03 जनवरी.वार्ता. केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. की विशेष अदालत ने सेना के पांच अधिकारियों को आपराधिक षडयंत्र करने. धोखाधडी और सरकारी पद के दुरूपयोग के आरोप में तीन वर्ष के कडे कारावास और दो दो हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है1 सीबीआई ने आज यहां बताया कि इन अपराधियों में कर्नल पी आे उम्मन .मेजर ई.आर. कुमार. लेफ्टिनेंट कर्नल पी के रकवाल. लेफ्टिनेंट कर्नल जे एस विर्दी .नायब सूबेदार एन प्रसाद और एक अन्य व्यक्ति प्रहलाद दास अग्रवाल को यह सजा सुनाई1 इन लोगों ने मिलीभगत करके सोयाबीन के तेल के 109 डिब्बे खरीदे जिनमें अलसी का तेल मिला हुआ था1 पूरी जांच पडताल के बाद 31 मार्च 1999 को जबलपुर की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया1 सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुना दी1 सीबीआई मामलों के विशेष जज .जबलपुर. ने एक अन्य मामले में यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी .विपणन. कृपा शंकर बैन को शिकायतकर्ता से सात सौ रूपये की रिश्वत मांगने और लेने का दोषी पाया1 उसे डेढ वर्ष के क डे कारावास की सजा और चार हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है
एक अन्य मामले में विशेष जज ने सतना जिले मे रामपुर बघेला स्थित इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक एस के टंडन को 86 हजार सात सौ रूपये की हेराफेरी करने के आरोप में तीन साल के कडे कारावास और दस हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई1 अनुपमा सत्या जितेन्द्र अजय जगबीर1932 वार्ता