हरियाणा मेंं परिवहन और उड्डयन विभाग अगल अलग होंगे
चंडीगढ 02 जनवरी .वार्ता. हरियाणा सरकार ने नागरिक उड्डयन विभागऔर परिवहन विभाग से अलग करने का फैसला लिया है
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में हरियाणा लोकायुक्त ..कार्य .अधिकार .जांच एवं अन्वेषण.. नियमावली 2008 बनाने के फैसले के साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बंधित कार्य को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आबंटित करने के सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृ ति प्रदान कर दी1 बैठक में अभियोजन विभाग में जिला न्यायवादी श्रेणी. एक के एकपद को हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकालने काभी निर्णय लिया गया1 मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वाराहरियाणा पिछडे वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगमको दिए जाने वाले ऋण के लिए सरकारी गारंटी सीमा 15 करोड रूपएसे बढा कर 20 करोड रूपए करने का निर्णय लिया1 बैठक में स्क्रूटनी मूल्यांकन के लिए चयन किए जाने वाले मामलों काक्षेत्राधिकार बढाने के लिए नियम 27.1. में संशोधन करने के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी1 बैठक में हरियाणा मूल्य संवर्धन नियम..2003 के नियम 27.1. मेंएक खंड शामिल करने तथा हरियाणा आबकारी एवं कराधाननिरीक्षणालय ..राज्य सेवा गु्रुप..ग.. सेवा नियम 1969 तथा हरियाणाआबकारी एवं कराधान ..ग्रुप..ख.. सेवा नियम 1988 को भी संशोधितकरने का निणर्य लिया गया1 रमेश.शिव.रमेश2133वार्ता