सरकारी प्राधिकार के पास हो. तो निजी कंपनी के बारे में वह सूचना
देने को बाध्यनयी दिल्ली 01 जनवरी .वार्ता. केन्द्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि सरकार या कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकार किसी निजी कंपनी के बारे में कोई भी सूचना देने से इन्कार नहीं कर सकते बशर्ते किसी भी कानून के तहत यह सूचना उसे उपलब्ध हो
आयोग ने केन्द्रीय खान मंत्रालय को भारतीय अल्युमीनियम कपंनी .बाल्को. मे सरकार के हित के बारे में 15 दिन के भीतर संबद्ध व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत किसी निजी कंपनी के बारे में कोई जानकारी मांगता है और संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकार के पास उक्त तथ्य उपलब्ध हैं. तो आवेदन को इसकी सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता
ग्यातव्य है कि छत्तीसगढ में कोरबा निवासी श्री लक्ष्मी चौहान ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर पूछा था कि बाल्को में सरकार का हित क्या है और मंत्रालय ने यह कहते हुए आवेदन पर विचार करने से इन्कार कर दिया था कि प्रश्न ऐसी कंपनी से संबद्ध है. जो अब सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है और जिसमें अपनी ज्यादा सोदारी का वह पहले ही विनिवेश कर चुका है1 बाद में श्री चौहान ने आयोग को इसकी शिकायत करते हुए लिखा था कि हाल में स्टलाईट इंडस्ट्रीज ने बाल्को का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और बाल्को के प्रबंधन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें उक्त जानकारी चाहिए
राजेश रीता अजय रामलाल1850जारी.वार्ता.