इस्लामाबाद में शीघ्र ही बनेगा उच्च न्यायालय, रोक हटी
इस्लामाबाद
25
दिसम्बर:
पाकिस्तान
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इस्लामाबाद
हाईकोर्ट
की
स्थापना
पर
लाहौर
हाईकोर्ट
द्वारा
लगाई
गई
रोक
हटा
दी
है.
सरकार की ओर से लाहौर हाईकोर्ट के 17 दिसम्बर के स्थगनादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामबाद हाईकोर्ट की स्थापना पर रोक हटाते हुए इस मामले की सुनवाई सात जनवरी तक मुल्तवी कर दी.
मुख्य न्यायाधीश अब्दुल अहमद डोगर, जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी, जस्टिस एम जावेद बट्टर और जस्टिस चौधरी इजाज युसूफ ने लाहौर हाईकोर्ट से इस मामले से संबंधित रिकार्ड को भी तलब किया है.
अटार्नी जनरल मलिक मोहम्मद कय्यूम ने पीठ के समक्ष लाहौर हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित किये जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट को आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा किये गये संवैधानिक संशोधनों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है.
गौरतलब
है
कि
17
दिसम्बर
को
लाहौर
हाईकोर्ट
की
तीन
सदस्यीय
पीठ
ने
इस्लामाबाद
में
संघीय
हाईकोर्ट
की
स्थापना
पर
रोक
लगा
दी
थी.
संविधान
के
अनुच्छेद
199
के
तहत
संघीय
हाईकोर्ट
की
स्थापना
को
लाहौर
के
एक
वकील
हसन
नवाज
ने
चुनौती
दी
थी.