जियो टीवी की याचिका पर पेमरा को नोटिस
इस्लामाबाद 19 दिसंबर: पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जियो टेलीविजन पर लगे प्रतिबंधों की चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुये पाकिस्तान इलैक्ट्रोनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी (पेमरा) और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में आज प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर, न्यायमूर्ति नवाज अब्बासी और न्यायमूर्ति मियां हामिद फारूख की संविधान पीठ ने जियो टेलीविजन के वकील मुहम्मद अली मंजर की याचिका पर ये नोटिस जारी किये.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि पाकिस्तान में आपातकाल समाप्त होने के बाद टेलीविजन चैनल को प्रसारण की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि सरकार ने बाकी सभी चैनलों को प्रसारण करने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी है.
आपातकाल के दौरान जियो टीवी ने सिंध हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर चैनल का प्रसारण शुरू करने का अनुरोध किया था लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने इमरजेंसी का हवाला देते हुये याचिका खारिज कर दी थी.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रतिबंध के कारण चैनल को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड रहा है.


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