प्रमोद महाजन हत्याकांड: प्रवीण को उम्रकैद
मुंबई, 18 दिसंबरः भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रमोद महाजन की हत्या के दोषी पाए गए उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन को मुंबई के सत्र न्यायालय ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही उनपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी डावरे ने कल इस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए प्रवीण को हत्या का दोषी करार दिया था और सजा के बारे में फैसला आज पर छोड़ा था.
सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पत्रकारों को बताया कि प्रवीण महाजन को हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई.
इसके अलावा प्रमोद महाजन के घर में जबरन घुसने के मामले में धारा 449 के तहत दोषी ठहराए गए प्रवीण को पाँच साल की क़ैद और दस हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया.
सत्र न्यायाधीश एसपी दवारे ने सज़ा सुनाते हुए कहा कि दोनो सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रवीण को मौत की सज़ा दिए जाने मांग की थी लेकिन अदालत ने यह तर्क नहीं माना कि इस मामले में फांसी की सज़ा देना उचित होगा.
इससे पूर्व विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अपराध को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" करार देते हुए प्रवीण को मौत की सजा देने की मांग की. दूसरी तरफ बचाव वकील हर्षद पोंडा ने कहा कि यह अपराध उक्त श्रेणी में नहीं आता.
उन्होंने तर्क दिया कि वारदात के दिन प्रवीण जब अपने भाई के घर गया था तो उसका बाकायदा स्वागत किया गया था और उसे चाय पेश की गयी थी. दोनों की बातचीत में कुछ ऐसा हुआ कि गोली चली. पोंडा ने अपने मुवक्किल को कम सजा देने का अनुरोध किया.


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