प्रवीण महाजन हत्या का दोषी करार

By Staff
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praveen-mahajan मुंबई 17 दिसंबरः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन को यहां एक सत्र अदालत ने आज धारा 302 और 499 के तहत हत्या का दोषी करार दिया.उन्हें कल सजा सुनाई जाएगी.

सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पत्रकारों को बताया कि सत्र न्यायाधीश एस.पी. दवारे ने प्रवीण को हत्या तथा किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए घर में जबरन घुसने का दोषी ठहराया.

गौरतलब है कि प्रवीण ने 22 अप्रैल 2006 को प्रमोद महाजन के घर में घुसकर उनपर चार गोलियां चलाईं थीं. 12 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद प्रमोद महाजन की 3 मई को मौत हो गई थी.

सत्र न्यायाधीश ने फैसले का आधार प्रमोद की पत्नी रेखा, नौकर महेश और खुद अस्पताल प्रमोद महाजन द्वारा अपने बहनोई और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे को दिए बयान को आधार बनाया. न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला हर तरह से विश्वसनीय है.

इसके पहले प्रवीण महाजन ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने अपने भाई को गोली मारी थी.

हालांकि प्रमोद महाजन को जिस दिन गोली मारी गई थी, उस दिन प्रवीण महाजन ने अपनी पिस्तौल के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था. फैसले के वक्त अदालत में प्रवीण पत्नी सारंगी महाजन सहित प्रमोद महाजन के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे.

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