बीएसएनएल अभियंता के अपहरण के मामले में चार को आजीवन कारावास
पटना .बिहार. 17 दिसंबर .वार्ता. पटना की एक सत्र अदालत ने भारतसंचार निगम लिमिटेड:बीएसएनएल: के अनुमंडलीय अभियंता काफिरौती के लिये अपहरण किये जाने के मामले में आज चार लोगों कोआजीवन कारावास की सजा के साथ दोदो हजार रूपये का जुर्माना भीकिया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने मामलेकी सुनवाई करने के बाद नालंदा जिले के प्रदीप कुमार ् पिन्टू कुमार ्गणेश शंकर उर्फ रवि और राकेश कुमार को अनुमंडलीय अभियंता उमेशचौधरी के अपहरण किये जाने का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायीहै1 आरोप के अनुसार अभियुक्तों ने 20 फरवरी 2004 की शाम कोराजधानी पटना के अगमकुंआ थाना क्षेत्र के कुम्हरार मोड़ के निकट श्रीचौधरी का उस समय अपरहण कर लिया था जब वह कार्यालय से घरलौट रहें थे 1 बाद में पटना जिले के फतुहा के महारानी चौक के निकटपुलिस चेंकिंग के दौरान श्री चौधरी द्वारा शोर किये जाने पर पुलिस नेचारों अपहर्ताओं को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था 1 सं सतीश शोभित लखमी1838वार्ता