प्रवीण महाजन प्रमोद की हत्या के दोषी लेकिन कारण पैसा नहीं
मुंबई 17 दिसंबर.वार्ता. भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में मुंबई की एक अदालत ने उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन को दोषी ठहराया लेकिन अभियोजन पक्ष के इस तर्क को ठुकरा दिया कि हत्या का कारण पैसा था
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी डावरे ने आज यह फैसला सुनाया
प्रवीण को सजा कल सुनाई जा सकती है1 अदालत ने प्रकरण में चश्मदीद गवाह रेखा महाजन ..प्रमोद की पत्नी.. और उनके घरेलू नौकर महेश वानखेड़े की गवाही के आधार पर प्रवीण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 449 ..अनाधिकार घर में प्रवेश.. का दोषी पाया1 अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को ठुकरा दिया कि गोली दोनों भाइयों के बीच हुए संघर्ष में दुर्घटनावश चल गयी थी
अदालत ने कहा कि ऐसे में आरोपी के कपडों पर खून के धब्बे होने चाहिये थे जो कि नहीं थे
रेखा महाजन ने अपनी गवाही में साफ कहा था कि प्रवीण ने उनके पति को गोली मारी थी
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष इस हत्या के उद्देश्य कोसाबित करने में असफल रहा है1 अदालत ने अभियोजन पक्ष का यह तर्क मानने से इनकार कर दिया कि प्रवीण ने अपने भाई की हत्या एककरोड़ पये न मिलने पर की थी
अदालत ने प्रवीण के प्रमोद महाजन को भेजे गये एसएमएस ..अब ना होगी याचना. ना होगी प्रार्थना. अब रण होगा. जीवन विजय या फिर मरण होगा.. के संबंध में बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया किएसएमएस से छेडछाड की गयी थी या एसएमएस फर्जी था1 अदालत नेकहा कि बचाव पक्ष ने केवल यह साबित कर दिखाया कि एसएमएस से छेडछाड की जा सकती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस मामले में भी छेड़छाड़ की ही गयी थी
महेश शिव मनोरंजन 1715 जारी.वार्ता.